Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana 2022 राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

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Rajiv Gandhi krishak sathi sahayata Yojana 2022
Rajiv Gandhi krishak sathi sahayata Yojana 2022

30 अगस्त 1994 मेंशुरू “राजस्थान सरकार की कृषक साथी योजना” को 22 दिसम्बर 2004 को “किसान जीवन कल्याण योजना” नाम दिया गया और बाद में 9 दिसम्बर 2009 में इस योजना का नाम बदलकर “राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना” करदियागया। इस योजना के तहत अगर किसान को खेत में काम करते समय या खेत से मंडी जाते समय अथवा मंडी से लौटते समय या खेतो में कोई जानवर द्वारा काटे जाने से दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में किसान का अंग भंग होने या मृत्यु हो जाने पर 5 हजार से 2 लाख तक का सहायता दी जाती है। 11 सितम्बर 2009 को इस योजना का दायरा बढ़ाकर किसान के साथ-साथ खेतिहर मजदूर के लिए भी इस योजना का लाभ कर दिया गया। यानि अब खेत पर काम करने वाले मजदुर भी इस योजना के दायरे में आ गए। उन्हें भी किसान वाली सारा लाभ मिलेगा।

योजना का नाम राजीव गाँधी कृषक सहायता योजना
लागु होने की तिथि 30 अगस्त 1994
संशोधन की तिथि 9 दिसम्बर 2009
लाभार्थी राजस्थान के किसान एवं खेतिहर मजदूर
उद्देश्य खेतो में काम करने वालो की काम के दौरान दुर्घटना होने पर सहायता राशि प्रदान करना
सहायता राशि 5000₹ से 2 लाख ₹ तक

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2022 के अंतर्गत मान्य दुर्घटनाएं (Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana 2022: Valid Accidents Under Scheme)

  • खेत में फसलों के सिंचाई के दौरान करंट लगने से मृत्यु अथवा अंग-भंग होने पर
  • खेत पर कृषि व् इससे जुड़े कार्य करते समय वन्य, पालतू या आवारा जानवर, गोह, मधुमक्खी, बिच्छू एवं अन्य जंगली जानवर या किट के काटने एवं हमला करने से मृत्यु या अंग- भंग होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।
  • इसी प्रकार कृषि कार्य करते समय जैसे- फसल के बुआई के खेत की तैयारी, मेड़ निर्माण के समय, फसल से अनाज निकलते समय, चक्रवाती तूफान, अथवा बारिश के समय पेड़ के नीचे दब जाने से हुई दुर्घटना में अंग – भंग अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति को भी योजना में शामिल किया गया है।

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2022 के अंतर्गत विभिन प्रकार के दुर्घटनाओं में मिलने वाली सहायता राशि (Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana 2022: Relief Fund)

दुर्घटना सहायता राशि
मंडी प्रांगण में कार्यरत हमला/पल्लेदार/मजदूर को किसी प्रकार का फ्रैक्चर होने पर 5000₹
एक ऊँगली कटने पर 5000₹
दो ऊँगली कटने पर 10000₹
तीन ऊँगली कटने पर 15000₹
चार ऊँगली कटने पर 20000₹
एक अंग जैसे हाथ, पाँव, आँख आदि भंग होने पर 25000₹
पुरुष अथवा महिला के बालों का आंशिक डी स्केलपिंग होने पर 25000₹
पुरुष अथवा महिला के बालों का डी स्केलपिंग होने पर 40000₹
रीड की हड्डी टूटने या सर पर चोट लगने पर 50000₹
दो अंग काटने पर जैसे हाँथ, पैर, आँख आदि 50000₹
मृत्यु होने पर 2 लाख ₹

 

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2022 के तहत लाभ (Rajiv Gandhi krishak sathi sahayta Yojana 2022: Benefits)

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए दुर्घटना का FIR करवाना तथा किसान की मृत्यु होने की स्थिति में FIR के अलावे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक है। दुर्घटना में विकलांग होने पर FIR की कॉपी अगर मृत्यु हो जाती है तो FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंडी समिति में जमा करानी होती है। इसके बाद आगे की करवाई अपने आप हो जाती है। घटना के सत्यता पाए जाने पर किसान के परिवार को सहायता राशि मिल जाती है।

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन (Rajiv Gandhi krishak sathi sahayta Yojana 2022: Online Registration)

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी कर दी गई है। इससे पहले ऑफलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाते थे। अब इस योजना का लाभ के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने RIMMS पोर्टल पर क्लिक कर राजस्थान इंटिग्रेटेड मन्डी मैनेजमेंट सिस्टम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इस योजना के तहत सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा।

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1 COMMENT

  1. पोस्मार्टम रिपोर्ट नही होने पर भी क्या आवेदन किया जा सकता है

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