Haryana Viklang Pension Yojana 2022 हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन

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Haryana Viklang Pension Yojana 2021
Haryana Viklang Pension Yojana 2021

क्या आप जानते है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है और इसका फायदा कौन और कैसे उठा सकता है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत शरीरिक रूप से विकलांग लोग इसका फायदा उठा सकते है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 को दोबारा से शुरू करके हरियाणा प्रदेश के विकलांग लोगों में एक नई उर्जा संचार का काम किया है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के शुरू होने से हरियाणा के विकलांग लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से हरियाणा के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर होने और आत्मनिर्भर तरीके से जीने की शक्ति मिली है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बाद हरियाणा के विकलांग लोगों को आपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति का विकलांगता सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाती है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 का उद्देश्य (Haryana Viklang Pension Yojana 2022: Objective)

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करते है। हरियाणा राज्य के जो भी विकलांग इच्छुक लाभार्थी है वो सभी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते है।  उन सभी विकलांग लोगों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए। क्या आपको पता है हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग लोगों के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं है। इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 तहत विकलांग लोग पेंशन प्राप्त करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते है और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते है।

कौन लोग उठा सकते है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 का लाभ (Haryana Viklang Pension Yojana 2022: Benefits)

  1. जो भी विकलांग व्यक्ति हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहता है वह व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. जो भी विकलांग व्यक्ति हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को 60% से लेकर 100% विकलांग होना चाहिए।
  4. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोग ही उठ सकते है।
  5. विकलांगों के अलावा वह लोग भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या जो लोग बिल्कुल अंधे हो या फिर जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो। क्योकि वो लोग भी विकलांगों की कैटेगरी में ही आते है।
  6. पोलियो ग्रस्त लोग या किसी एक्सीडेंट में विकलांग हुआ व्यक्ति भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है।

किस तरह के लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

  1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले लोग नहीं उठा सकते।
  2. विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
  3. अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  4. अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यरत हो तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए जरूरी कागजात (Haryana Viklang Pension Yojana 2022: Required Documents)

  1. हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. वोटर आईडी
  4. कार्ड राशन कार्ड
  5. विकलांगता का सर्टिफिकेट
  6. आय प्रमाण पत्र

कैसे करें हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन (Haryana Viklang Pension Yojana 2022: Registration)

  1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशल वेबसाइट https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर जाना पड़ेगा।
  2. जैसी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  3. यह पर आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ का ऑप्शन मिलेगा। जिसे आपको पीडीएफ फॉरमैट में डाउनलोड करना होगा।
  4. उसके बाद इस फॉर्म को अच्छे से भर ले या फिर किसी सही व्यक्ति से इसे भरवा ले।
  5. उसके बाद जो भी जरुरी कागजात मागे गए हो उनकी फोटो कॉपी ले कर संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दे।
  6. कुछ ही दिनों के बाद आपको सूचित किया जाएगा। अगर आप इसके लिए सेलेक्ट होंगे, तो ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार द्वारा आपको विकलांगता पेंशन दी जाएगी।

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